बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र :- Right To Education Act 2009




शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 


व्यक्तित्व , व्यक्तित्व की परिभाषाएं , प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के प्रकार
  • 12 दिसम्बर 2002  को भारत के संविधान में 86  वा  संशोधन किया गया और उसमे अनु. 21A  को जोड़ा गया।
  •  अनु. 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 
  • 26 aug 2009 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का अधिनियम बन गया। 
  • 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर व राजस्थान को छोड़ कर यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागु हो गया। 
  • राजस्थान सरकार ने धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च 2011 को R.T.E ACT में संशोधन करते हुए       1 अप्रैल 2011 को लागु करवाया। 
  • भारत विश्व के उन 135 देशो में शामिल हो गया है जहाँ शिक्षा का अधिकार लागु है.
  • अनु. 45 के तहत 3-6 वर्ष तक के बालक बालिकाओ को राज्य सरकारो के द्वारा पूर्वप्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गयी है जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जायेंगे।  
  • आंगनबाड़ी शब्द फ्रोबेल के किंडरगार्डन से लिया गया है  जिसका अर्थ है बच्चो की फुलवारी। 
  • R.T.E के अंतर्गत विकलांग बालको हेतु आयु वर्ग 6-18 वर्ष माना गया है। 

R.T.E के अंतर्गत कुल 38 धाराए ,7 अध्याय , एक अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। 

R.T.E के अंतर्गत विशेष तथ्य -

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा-
धारा 1 के अंतर्गत 6-14 वर्ष के बच्चो को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी जो उसके पड़ोस के किसी भी प्रकार के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।  

R.T.E के  अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली - धारा 2 के अंतर्गत 
= प्रारंभिक शिक्षा - कक्षा 1-8 तक की शिक्षा।
= अनुवीक्षण प्रक्रिया - प्रवेश प्रक्रिया 

= धारा 04  = के अंतर्गत यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहते है ऐसे विद्यार्थी को पुनः प्रवेश की स्थिति उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।  
उदाहरण -  6 वर्ष का बालक प्रथम कक्षा में होना चाहिए।  10 वर्ष की आयु का बालक 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। 

= यदि  विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो उसे तुरंत T.C. प्रदान की जाएगी जिसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। (धारा 05 के अंतर्गत )

= धारा 06= विद्यालय स्थापना / दूरी 
कक्षा 1-5 - 1 km 
कक्षा 6-8 - 2 km 

= धारा 07 =वित्तीय अनुपात - 60: 40 

= धारा 08  व् धारा 09 में क्रमशः समुचित सरकार व् स्थानीय सरकार के कर्तव्य वर्णित है। 

= धारा 10 - अभिभावकों के कर्तव्य होंगे की वे अपने बच्चो को स्कूल भेजे ताकि उनके बालक बालिकाए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। 

= धारा 11 के अंतर्गत 3-6 वर्ष के बच्चो को आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से पूर्वप्राथमिक शिक्षा दी जाएगी. 
  
= धारा  12- आरक्षण - प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल 25 प्रतिशत सीट दुर्बल वर्ग के बच्चो के लिए आरक्षित रखी जाएगी. 

= धारा 15 - R.T.E के अंतर्गत प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितम्बर मानी  गयी है। 

= धारा 16 - प्रारभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को न तो फ़ैल किया जायेगा न किसी कारन विद्यालय से बहार निकला जायेगा। 

= धारा 17 - प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दण्डित नहीं किया जायेगा और न ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जायेगा।

= धारा 18 - बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा व उल्लंघन करने वालो को 1 लाख का जुर्माना   
व निरंतर उल्लंघन पर प्रतिदिन 10 हजार का जुर्माना। 

= धारा 19 - विद्यालय के  मानक - जो  विद्यालय पूर्व स्थापित है उसे 3 वर्ष में पुरे करने होंगे। 
जैसे भवन , खेल मैदान, पृथक शौचालय व पानी की व्यवस्था , चार दीवारी , पुस्तकालय , कार्यालय , रसोईघर इत्यादि. 

= धारा 21 - S.M.C (विद्यालय प्रबंधन समिति ) कागठन अनिवार्य है।  
75 प्रतिशत अभिभावक , 25 प्रतिशत विद्यालय प्रबंधन

= धारा 25 विद्यार्थी शिक्षक अनुपात -
कक्षा 1 से 5 -

छात्र संख्या                                                 अध्यापक 
    0-30                                                             1 
    31 -60                                                          2 
   61 - 90                                                          3 
   91-120                                                          4
 121 - 150                                                        5 
( लेकिन अब न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे )
150 से अधिक = 5 +1 प्रधानाध्यापक पद 
२०० से अधिक होने पर 40 :01 अनुपात होगा।  
शिक्षक घंटे = 800 , शिक्षण कार्य दिवस = 200   
एक शिक्षक का कार्य = 45 घंटे प्रति सप्ताह 

कक्षा 6 से 8 -

छात्र संख्या                                                     अध्यापक 
  0-35                                                                    01 
 36 - 70                                                                 02 
 71 - 100                                                               03 
 100 से अधिक                                                      प्रधानधयापक पद देय होगा। 
100 से अधिक                                                  40 छात्रों पर शिक्षक देय होगा।  

विशेष 
= कक्षा 6-8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक आवश्यक लगाए जायेंगे 
  1. भाषा शिक्षक 
  2. गणित विज्ञानं 
  3. सामाजिक विज्ञानं शिक्षक 
शिक्षक घंटे = 1000 घंटे , शिक्षण दिवस 220 
प्रति सप्ताह 48 कालांश होंगे न्यूनतम 45 घंटे प्रति कालांश होगा 

 धारा 27 - एक शिक्षक को जनगणना कार्यक्र्म , आपदा राहत कार्य , स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम  के अतिरिक्त  किसी भी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। 

 धारा 30 - किसी भी विधयर्थी को 8 वी बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। 

धारा 31 - बालको के अधिकारों के संरक्षण के लिए बल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। 

धारा 33 - केंद्र सर्कार को R.T.E से संबंधित  विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रदान करने हेतु एक 15 सदस्यीय केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाएगी 
(यह प्रक्रिया ३ वर्ष में एक बार की जाती है)

धारा 34 - राज्य सरकार को को R.T.E से सम्भंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव देने के लिए 15 सदस्य की राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा जिसकी बैठकों की अध्यक्षता मुक्यमंत्री द्वारा की जाएगी। 

धारा 38  - यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने निजी हितो को ध्यान में रखते हुए R.T.E में कुछ संशोधन करवा सकती है। 

R.T.E के मुख्य अध्याय -

अध्याय 01                                              -      प्रारम्भिक  परिचय 
अध्याय 02                                              -       निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान 
अध्याय  03                                             -       समुचित सरकार , स्थानीय निकाय, अभिभावकों के कर्तव्य 
अध्याय 04                                              -        विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित 
अध्याय 05                                               -       प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसे पूरा किये जाने से                                                                                 सम्बन्धित प्रावधान 
अध्याय 06                                               -       बालको के अधिकारों के संरक्षण  से सम्बंधित प्रावधान 
अध्याय 07                                               -        प्रकीर्ण (अन्य मुद्दे )




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